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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, पुलिस पर हमला मामले में कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने लोक सेवकों के काम में बाधा डालने से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस शर्त पर उनकी जमानत मंजूर की कि वह 25,000 रुपये के बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करेंगे। दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में हुई एक घटना को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन पर हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में दिल्ली पुलिस टीम पर हुए हमले को लेकर मामला दर्ज किया गया था।खान, जो आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा डालने के आरोपों पर कानूनी परेशानी का सामना कर रहे थे, को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिली, जिससे उन्हें तत्काल हिरासत से राहत मिली। हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और कानूनी कार्यवाही के तहत उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने खान से पूछताछ करने और यह पता लगाने के लिए उनकी हिरासत मांगी थी कि क्या वह भी कथित हमले के समय घटनास्थल पर मौजूद थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और गवाहों के बयान भी अदालत के रिकॉर्ड पर रखे।दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई घटना के संबंध में ओखला से विधायक खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया और हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी एवं भगोड़े अपराधी की हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस ने कहा कि घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शबाज़ खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया।

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