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केरल: केरल में भाजपा नेता की हत्या के मामले में PFI से जुड़े 15 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई

केरल की एक अदालत ने दो साल पहले अलप्पुझा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता की हत्या के मामले में 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है, जो प्रतिबंधित इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े थे। भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के नेता के मर्डर केस में एक हफ्ते पहले कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया था। मामले में सजा अब मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने सुनाई है।

सजा को अतिरिक्त जिला जज वीजी. श्रीदेवी ने घोषित किया। वकील ने कहा कि मामले में सभी दोषी प्रशिक्षित हत्यारे हैं और अधिकतम सजा की मांग की थी। जिस क्रूरता से पीड़ित को उसकी मां-पत्नी और बच्चों के सामने मारा गया, वह सबसे बुरा अपराध था।

क्या मामला था?

19 दिसंबर 2021 में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। उन्हें इस दौरान घर में ही परिवार के सामने बुरी तरह पीटा गया और मार डाला गया। 18 दिसंबर की रात को एसडीपीआई नेता केएस शान की हत्या घटना से कुछ पहले हुई थी। वह घटना के समय अलप्पुझा में अपने घर लौट रहे थे। माना जाता था कि कट्टरपंथी भीड़ इससे गुस्सा गई और रंजीत को मार डाला।