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हादसे में ‘कैशलेस इलाज’ योजना में देरी पर केंद्र को कड़ी फटकार, SC ने कहा- अपने सचिव को बुलाकर स्पष्टीकरण देने को कहें

पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162(2) का हवाला दिया और सरकार को 14 मार्च तक योजना उपलब्ध कराने का आदेश दिया। अधिनियम की धारा 2 (12-ए) के तहत परिभाषित स्वर्णिम घंटे का तात्पर्य किसी दर्दनाक चोट के बाद एक घंटे की अवधि से है, जिसके तहत समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप से मृत्यु को रोका जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना को लागू करने में देरी के लिए केंद्र को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को स्थिति स्पष्ट करने के लिए तलब किया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र 8 जनवरी से अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहा है। पीठ ने कहा कि दिया गया समय 15 मार्च, 2025 को समाप्त हो गया है। यह न केवल इस अदालत के आदेशों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि एक बहुत ही लाभकारी कानून को लागू करने का उल्लंघन है। हम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर पेश होने और यह बताने का निर्देश देते हैं कि इस अदालत के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता पर जोर दिया और कहा कि जब शीर्ष सरकारी अधिकारियों को यहां बुलाया जाता है तो वे न्यायालय के आदेशों को गंभीरता से लेते हैं। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने देरी के लिए अड़चनों का हवाला दिया। हालांकि, पीठ ने जवाब दिया यह आपका अपना कानून है और लोग कैशलेस उपचार की कमी के कारण जान गंवा रहे हैं। यह आम लोगों के लाभ के लिए है। हम आपको नोटिस दे रहे हैं, और हम अवमानना ​​के तहत कार्रवाई करेंगे। न्यायालय ने बनर्जी से आगे कहा कि अपने सचिव को बुलाकर स्पष्टीकरण देने को कहें। अदालत ने अधिकारी को 28 अप्रैल को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, पीठ ने परिवहन विभाग के सचिव को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अज्ञात हिट-एंड-रन मामलों के दावों को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआईसी) पोर्टल पर अपलोड करने के लिए लिखित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने पहले 8 जनवरी को केंद्र को कानून के अनुसार महत्वपूर्ण गोल्डन ऑवर अवधि के दौरान मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना को लागू करने का निर्देश दिया था। पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162(2) का हवाला दिया और सरकार को 14 मार्च तक योजना उपलब्ध कराने का आदेश दिया। अधिनियम की धारा 2 (12-ए) के तहत परिभाषित स्वर्णिम घंटे का तात्पर्य किसी दर्दनाक चोट के बाद एक घंटे की अवधि से है, जिसके तहत समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप से मृत्यु को रोका जा सकता है। न्यायालय ने स्वर्णिम घंटे के दौरान तत्काल चिकित्सा देखभाल की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वित्तीय या प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण होने वाली देरी से अक्सर जान चली जाती है। इसने धारा 162 के तहत कैशलेस उपचार के लिए एक योजना स्थापित करने के लिए केंद्र के वैधानिक कर्तव्य पर जोर दिया, यह देखते हुए कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए है।

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