हाईकोर्ट की रोक के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर जारी की गाइडलाइन

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने ताज़ा कोविड गाइडलाइंस के तहत चारधाम यात्रा के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. 1 जुलाई से इस तीर्थयात्रा का पहला चरण शुरू होगा, जबकि 11 जुलाई से दूसरा. हालांकि इस यात्रा के बारे में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से जो हलफनामा दाखिल करने को कहा था, उसमें अधूरी जानकारियां होने के चलते अदालत ने इस यात्रा पर रोक लगा दी थी. साथ ही कहा था कि हमें एक और आपदा को आमंत्रित नहीं करना चाहिए. अदालत के इस स्पष्ट आदेश के बाद भी राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी होने की चर्चा हर तरफ हो रही है. राज्य सरकार की गाइडलाइन में कहा गया है कि रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के लोग ही चारधाम यात्रा के लिए पात्र होंगे और उन्हें भी तीर्थस्थलों पर दर्शन के लिए अनिवार्य रूप से निगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट साथ रखनी होगी. SOP के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले के लोग केदारनाथ, चमोली के बद्रीनाथ और उत्तरकाशी जिले के लोग गंगोत्री व यमुनोत्री स्थित धामों के दर्शन कर सकेंगे. दूसरे चरण में सरकार पूरे राज्य के लोगों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने की योजना बना रही है.

बीते सोमवार को ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीमित लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोले जाने के सरकारी आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि दर्शन के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जानी चाहिए. COVID-19 को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के कमजोर ढांचे के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकार को 7 जुलाई तक फिर हलफनामा पेश करना होगा.

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